चित्रकूट, 29 मई । जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने अवगत कराया गया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह मई, 2025 में 30 मई से 10 के मध्य कराये जाने के शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूँ, 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों के मध्य 2 किग्रा0 गेहूं तथा 3 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 5 किग्रा0) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा। सर्वर पर डाटा कम्पाइल होने के दृष्टिगत वितरण 1 जून को वितरण कार्य सम्पादित नहीं होगा। पुनः वितरण 2 जून से पूर्व की भांति जारी रहेगा। वितरण की अन्तिम तिथि 10 जून होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देषित किया गया है कि उपभोक्ताओं/कार्डधारकों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद तत्काल उसी समय अनुमन्य मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाये। वितरण व्यवस्था के सुचारू एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी जिलाधिकारी के द्वारा नामित किये गये हैं। जिनके द्वारा तथा समस्त पूर्ति निरीक्षक द्वारा निरन्तर चेकिंग कर नियमानुसार वितरण कराया जायेगा।
